दीन दयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना से होगा रोज़गार और पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा, मिलेगा पहाड़ी जीवन का एहसास

उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, यह राज्य अपने साथ बहुत सी महत्वपूर्ण बातें समेटे हुए है। यह लोगों और सरकार के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है लेकिन पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां कई चीजें पिछड़ी हुई हैं। यह राज्य पर्यटक आकर्षण से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से जागृत है। हर साल लाखों पर्यटक विभिन्न मंदिरों, विशेष रूप से चार धाम यात्रा के लिए इस स्थान पर आते हैं। यहां सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना शुरू की है लेकिन उनकी यात्रा के दौरान लोग अक्सर घर या कमरा ढूंढने की होड़ में खोए रहते थे।

लोग असहाय हैं कि उनके पास पैसा तो है लेकिन पूंजी नहीं है कि वे कमरे बनाकर अपना जीवन यापन कर सकें। सरकार लोगों को उनकी स्थिति से उबरने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। अब, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भलाई के लिए दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना शुरू की है। अब आप अपने घर को पर्यटक विश्राम स्थल के रूप में उपयोग करके अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं।

क्या है इस योजना का उद्देश्य

दीन दयाल उपाध्याय होम-स्टे विकास योजना का मुख्य उद्देश्य पहाड़ के लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना था ताकि वे अपने घरों को आने वाले आगंतुकों के लिए होमस्टे में बदल सकें और अच्छी आय अर्जित कर सकें। यह योजना राज्य में लगातार हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार उपलब्ध कराने, स्थानीय संस्कृति और उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। यह योजना भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई क्योंकि लोगों को वास्तव में इसका लाभ मिल रहा है।

क्या होगा इस योजना का कार्य

  • राज्य सरकार पात्र आवेदकों को होम स्टे स्थापित करने/घर के नवीनीकरण के लिए बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध कराएगी।
  • होम स्टे से प्राप्त आय पर विभाग द्वारा प्रथम तीन वर्षों तक एसजीएसटी की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
  • योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एक अलग वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा।
  • होम स्टे संचालकों को आतिथ्य सत्कार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • तीस लाख रुपये की सीमा तक व्यवसाय ऋण की स्वीकृति के संबंध में बांड डीड पर देय प्रभार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति।
  • पुराने भवनों के उन्नयन, साज-सज्जा, रख-रखाव एवं नये शौचालयों के निर्माण हेतु 2 लाख रूपये की सीमा तक भूमि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।
  • ऋण और अनुदानलागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. की मूल सब्सिडी। 15.00 लाख और ब्याज सब्सिडी अधिकतम रु. पांच साल के लिए 1.50 लाख/वर्ष।
  • योजना के तहत भवन में परिवार सहित निवास करने वाले उत्तराखंड के मूल निवासी/स्थायी निवासी, जिनका भवन नगर निगम सीमा से बाहर हो, अतिथियों अथवा आगंतुकों के लिए न्यूनतम एक तथा अधिकतम छह कमरों की व्यवस्था की जानी है।

कोन होगा लाभार्थी कितनी मिलेगी छूट

योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या 7.50 लाख रुपये, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिया जाएगा। साथ ही प्रथम पांच वर्षों में ऋण पर देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम दर से देय होगा। 1.00 लाख प्रति वर्ष. पहाड़ी क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या 15.00 लाख रुपये, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही प्रथम पांच वर्षों में ऋण पर देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम दर से देय होगा। 1.50 लाख प्रति वर्ष।

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