उत्तराखंड में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार कई योजनाएं शुरू करती रहती है जिससे युवाओं को स्वरोजगार में अपना भविष्य तलाशने में मदद मिलेगी। राज्य के ऐसे उद्यमशील युवा, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासी जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल कारीगर एवं हस्तशिल्पी तथा शिक्षित शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार आदि युवाओं को अपनी स्थापना हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने हेतु अपना उद्योग/व्यवसाय. राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत संचालित की जा रही है।
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अपना रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगी लाखो की सब्सिडी
योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासी जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों एवं युवाओं को प्रेरित कर अपना स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकें। शिक्षित शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार आदि। योजना के तहत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमियों को, जो राज्य के मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, उन्हें स्वरोजगार एवं स्वयं के उद्यम के लिए प्रेरित किया जाता है।
स्वरोजगार हेतु नवीन सेवा, व्यवसाय एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना। ताकि रोजगार को रोका जा सके, युवा उद्यमियों, जैसे कि उत्तराखंड के प्रवासी, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड राज्य में वापस आ गए हैं, कुशल और अकुशल कारीगरों/हस्तशिल्पियों और शिक्षित शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को यथासंभव उनके स्थान के निकट रोजगार के अवसर प्रदान करना। निवास का।
कैसे काम करेगी योजना
ऐसे उद्यमशील युवक/युवतियां, ऐसे प्रवासी उत्तराखंडी, जो लोग कोविड-19 के कारण राज्य में लौटे हैं, ऐसे कुशल एवं अकुशल कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना एवं उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देना। स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने एवं संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से विशेष व्यवस्था की जा रही है।
क्या होगी ऋण एवं अनुदान सीमा
इस योजना के तहत सभी पात्र विनिर्माण, सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अनुसूचित बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान किया जाएगा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत उद्यम. धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। विनिर्माण क्षेत्र के उद्यम के लिए, परियोजना की अधिकतम लागत रु. 25 लाख तथा सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत रु. 10 लाख।
योजनान्तर्गत एमएसएमई नीति-2015 (वर्ष 2016, 2018 एवं 2019 में संशोधित) में वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा एवं राशि कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (विनिर्माण गतिविधि हेतु अधिकतम रू. 6.25 लाख एवं) है। सेवा और व्यावसायिक गतिविधि के लिए 6.25 लाख रुपये)। 2.50 लाख), श्रेणी बी और बी+ में कुल परियोजना लागत का 20% (विनिर्माण गतिविधि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये और सेवा और वाणिज्यिक गतिविधि के लिए 2 लाख रुपये) और श्रेणी सी और डी में कुल परियोजना लागत का 15% (विनिर्माण गतिविधि के लिए अधिकतम 3.75 लाख रुपये और सेवा और व्यावसायिक गतिविधि के लिए 1.50 लाख रुपये), जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
2 वर्ष तक उद्यम के सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।
कुल लागत में पूंजीगत व्यय (भूमि खरीद की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। कार्यशाला का किराया परियोजना लागत में शामिल किया जा सकता है, लेकिन भूमि खरीद की लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं की जाएगी।
कौन हो आवेदक सकता है
- आवेदन के समय आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है.
- योजना के तहत उद्योग सेवा और व्यापार क्षेत्र में फंडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
- आवेदक या इकाई किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था आदि का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को पिछले 5 वर्षों के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि किसी आवेदक को किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त हुआ है 5 साल पहले भारत सरकार या राज्य सरकार, डिफॉल्टर नहीं है, वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजना के तहत वित्त प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।7. आवेदक को पात्रता शर्तों की पूर्ति के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के हितग्राहियों के हितार्थ विशेष श्रेणी हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिआवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- आधार कार्ड कॉपी
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
- बैंक डिटेल कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड कॉपी
योजना के तहत वित्तीय सहायता
विनिर्माण क्षेत्र | परियोजना लागत (सीमा) | रुपये 25 लाख |
सेवा क्षेत्र | परियोजना लागत (सीमा) | रुपये 10 लाख |
व्यापार क्षेत्र | परियोजना लागत (सीमा) | रुपये 10 लाख |
- कम से कम 2 साल के लिए कारोबार के सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को समायोजित किया जाएगा
अनुदानलागू समय सीमा अनुदान क्षेत्र श्रेणी विनिर्माण गतिविधियाँ सेवा और वाणिज्यिक गतिविधियाँएक बारकम से कम 2 साल के लिए कारोबार के सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को समायोजित किया जाएगाश्रेणी ‘ए’ (पर्वतीय) 25% (अधिकतम 6.25 लाख तक) 25% (अधिकतम 2.50 लाख तक)श्रेणी ‘बी’ (पर्वतीय) 20% (अधिकतम 5 लाख तक) 20% (अधिकतम 2 लाख तक)श्रेणी ‘बी+’श्रेणी ‘सी’ 15% (अधिकतम 3.75 लाख तक) 15% (अधिकतम 1.50 लाख तक
क्षेत्र श्रेणी | विनिर्माण गतिविधियाँ | सेवा और वाणिज्यिक गतिविधियाँ |
श्रेणी ‘ए’ (पर्वतीय) | 25% (अधिकतम 6.25 लाख तक) | 25% (अधिकतम 2.50 लाख तक) |
श्रेणी ‘बी’ (पर्वतीय) | 20% (अधिकतम 5 लाख तक) | 20% (अधिकतम 2 लाख तक) |
श्रेणी ‘बी+’ | 20% (अधिकतम 5 लाख तक) | 20% (अधिकतम 2 लाख तक) |
श्रेणी ‘सी’ | 15% (अधिकतम 3.75 लाख तक) | 15% (अधिकतम 1.50 लाख तक) |
श्रेणी ‘डी’ | 15% (अधिकतम 3.75 लाख तक) | 15% (अधिकतम 1.50 लाख तक) |
एमएसएमई नीति 2015 के अनुसार क्षेत्रीय वर्गीकरण (यथासंशोधित 2016, 2018 और 2019)
क्र.सं. | श्रेणी | शामिल क्षेत्र |
1. | श्रेणी ‘ए’ | जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र |
2. | श्रेणी ‘बी’ | जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र जिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी ‘बी +’ के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकासखंड (श्रेणी ‘बी +’ के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) |
3. | श्रेणी ‘बी+’ | जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड्डी और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र जिला नैनीताल का कोटबाग विकासखंड जिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र |
4. | श्रेणी ‘सी’ | जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड |
5. | श्रेणी ‘डी’ | जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र जिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी, ‘बी’, ‘बी +’ और ‘सी’ श्रेणी में शामिल नहीं हैं) |