सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे राज्य के युवाओं को उत्तराखण्ड सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य में भी रेलवे आदि केंद्रीय भर्तियों की तरह उत्तराखण्ड सरकार ने भी राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची के लिए नए नियम बनाए हैं।
सरकार ने बनाए UKPSC और UKSSSC की वेटिंग लिस्ट के लिए नए नियम बनाए
यानी अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियों के परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी करेगा। इससे न केवल युवाओं को काफी फायदा होगा बल्कि सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के बावजूद लगातार खाली रहने वाले पदों से छुटकारा पाने में भी मदद मिलेगी।
पहले जब रिक्त पद के लिए कोई अपेक्षित उम्मीदवार नहीं होता था, तो इन पदों को खाली छोड़ दिया जाता था और उन्हें अगली रिक्ति में भर दिया जाता था, जो लंबे समय के बाद निकलती थी। अब वेटिंग लिस्ट जारी होने से जो अभ्यर्थी कम अंकों के कारण पद पाने में असमर्थ हैं, उन्हें रोजगार पाने का एक और मौका मिल सकता है। यदि उनके अंक योग्यता के अनुसार अच्छे हैं तो उन्हें नौकरी मिल सकती है।
दरअसल, अभी तक उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोनों आयोगों द्वारा मेरिट लिस्ट तो जारी की जाती थी, लेकिन प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान नहीं था। जिसके चलते कई बार चयनित युवाओं के ज्वाइन न करने से न सिर्फ पद खाली रह जाते थे, बल्कि इन पदों पर अन्य युवाओं को मौका भी नहीं मिल पाता था।
अब वेटिंग लिस्ट के लिए नए नियम बनने से यदि चयनित युवा नौकरी ज्वाइन नहीं करते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं तो वेटिंग लिस्ट में शामिल युवाओं को नौकरी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इससे न केवल राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या कम होगी बल्कि सरकारी विभागों में उचित संख्या में कर्मियों की तैनाती से काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नियम का नाम आयोग/चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची नियम, 2023 बताया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सेवाएं। इसे तुरंत लागू भी कर दिया गया है।
अब चयन संस्थाओं द्वारा जारी परिणाम के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। जो समूह ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ के सभी सीधी भर्ती के पदों पर लागू होगा और इसकी वैधता एक वर्ष या उन पदों के लिए अगली विज्ञप्ति जारी होने तक (जो भी पहले हो) होगी।